
आरटीई में संशोधन, अब नर्सरी या पहली में से किसी एक स्तर पर ही दाखिला
RNE Network.
हाईकोर्ट ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ( आरटीई ) के अंतर्गत नर्सरी और पहली कक्षा दोनों स्तर पर प्रवेश देने के पूर्ववर्ती आदेश में संशोधन कर दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि निजी स्कूल में नर्सरी या पहली कक्षा में से जो भी शुरुआती कक्षा हो, उसी में आरटीई में प्रवेश दिया जाये। साथ ही, फीस पुनर्भुगतान के सम्बंध में केंद्र सरकार से अपना मत स्पष्ट करने को कहा। न्यायाधीश चंद्रशेखर व न्यायाधीश आनंद शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार व मयूर स्कूल की अपीलों पर यह आदेश दिया है।
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत छाबा ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नर्सरी व पहली कक्षा दोनों के स्तर पर प्रवेश के सम्बंध में आरटीई से सम्बंधित फीस का पुनर्भरण करने का आदेश दिया।